Breaking News

सुप्रीम कोर्ट : गरीब मरीजों का मुफ्त में इलाज करे निजी अस्पताल

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में रियायती दर पर जमीन पाने वाले सभी निजी अस्पतालों को निश्चित संख्या में गरीब रोगियों की चिकित्सा मुफ्त में करने को कहा है। अस्पतालों को अत्यंत सस्ती दर पर दी गई जमीन के लीज डीड में गरीबों को चिकित्सा मुहैया कराना शामिल है।

ये भी पढ़ें :-बस से टक्कर, Eeco सवार पांच सवारियां घायल

सुप्रीम कोर्ट ने निजी अस्पतालों को

सुप्रीम कोर्ट ने  निजी अस्पतालों के लिए सरकार द्वारा आवंटित जमीन पर 10 फीसद इन पेशेंट विभाग (आइपीडी) और 25 फीसद आउट पेशेंट विभाग (ओपीडी) में मुफ्त में चिकित्सा मुहैया कराना अनिवार्य है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अस्पतालों द्वारा विरोध करने पर लीज निरस्त किया जा सकता है।
पीठ ने दिल्ली सरकार से आदेश के अनुपालन पर समय-समय पर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। पीठ ने कहा कि वह इस बात पर नजर रखेगी कि निजी अस्पताल गरीबों का मुफ्त में इलाज कर रहे हैं या नहीं।

ये भी पढ़ें :-Ramnagar encounter : साहस या षड्यंत्र !

ये भी पढ़ें :-उतरागौरी पुहंच कर पूर्व विधायक ने परिजनों को बंधाया ढांढस

ये भी पढ़ें :-बिलासपुर : ट्रेन के सामने गिरा पहाड़

ये भी पढ़ें :-Munna Bajrangi की जेल में हत्या, 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड

 

 

About Samar Saleel

Check Also

अरुणाचल में एनएच- 313 पर भूस्खलन, दिबांग घाटी का संपर्क कटा; यातायात दुरुस्त करने की कोशिशें जारी

ईटानगर :  ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन की वजह से दिबांग वैली में हुनली और अनिनी ...