लखनऊ। नए साल में यूपी में डीजे बजाने के लिए प्रशासन ने सख्त रूख अख्तियार करते हुए कानून के दायरे में खुशियां मनाने के लिए निर्देश दिये हैं। इसके लिए नए वर्ष पर अति उत्साह, जोश, अत्याधिक मौजमस्ती और सार्वजनिक रूप से शराब पीने व डीजे बजाने पर कानून के दायरे में रहना पड़ेगा। इसके लिए नव वर्ष की रात में 12.30 के बाद क्लब, होटल, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट व सार्वजनिक रूप से कार्यक्रमों में अगर हंगामा करना और डीजे बजाने पर पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ ही आयोजकों को कानूनी पचड़े से बचने के लिए नियमों का पालने करने के निर्देश दिये गये हैं।
रखें इन बातों का खास खयाल
नए वर्ष पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी ने गुरुवार को पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की बैठक की। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि नए वर्ष की रात में कोई भी व्यक्ति खुले में डीजे या लाउडस्पीकर नहीं बजा सकता है। किसी को भी सार्वजनिक स्थान पर शराब या बियर पीने की सख्त मनाही है। दो पहिया वाहन पर तीन सवारी बैठा कर चलने पर तुरंत चालान किया जाएगा।
बैठक के दौरान उन्होंने पुलिस से हुडदंग करने वालों पर तुरंत कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि चेन स्नेचिंग जैसी घाटनाओं को रोका जाए। पुलिस और मजिस्ट्रेट रात में भ्रमण पर रहे। सड़क पर बैरियर लगाए जाएं। डायल 100 वाले पुलिस के वाहन तैयार रहें। उन्होंने कहा कि नए वर्ष पर रात 12.30 के बाद डीजे बजने पर कार्यक्रमों को सीज कर दिया जाए और आयोजकों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
हटाया जाए अतिक्रमण
जिलाधिकारी ने कहा कि यूपी दिवस व लखनऊ महोत्सव का 24 से शुरू होने की दशा में यूपी पुलिस विशेष सतर्कता बरते। ग्लोबल इंवेस्टर समिट व 21 व 22 को हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की कान्फेंस को देखते हुए रोड पर से अतिक्रमण हटाया जाए। रोड किनारे ठेले खोमचों को मुख्य मार्गो से दूसरी जगह सिफ्ट किया जाए। ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत किया जाए। पुलिस की ड्यूटी सुनिश्चित की जाए।
सादे कपड़ों में भी पुलिस रहेगी
बैठक में मौजूद रहे एसएसपी दीपक कुमार ने बताया कि 31 दिसम्बर की रात सड़कों पर पुलिस की कुछ टीमें सादे कपड़ों में भी रहेंगी। ये लोग सभी पर निगाह रखेंगे। महिला पुलिस भी पर्याप्त संख्या में मौजूद रहेगी।