Breaking News

हर्ष फायरिंग करनें के मामले में आरोपित को मिली अग्रिम जमानत, वरिष्‍ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने पक्ष रखा

वाराणसी। छत पर हर्ष फायरिंग करनें के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) अशोक सिंह यादव की अदालत ने करौदी, सुसुवाही, थाना लंका निवासी जयप्रकाश नारायण उपाध्यक्ष को अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत में आरोपित की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन के अनुसार उपनिरीक्षक सूरज कुमार तिवारी ने लंका थाने में 19 सितंबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज करायी। आरोप था कि क्षेत्र में भ्रमण के दौरान ज्ञात हुआ कि जयप्रकाश नारायण उपाध्याय द्वारा अपने लाईसेंसी शस्त्र रिवाल्वर व 12 बोर बंदूक से अपने घर की छत से समय रात्रि करीब 11 बजे की राउंड हर्ष फायरिंग की गई।

घटना से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई तथा आसपास के लोगों द्वारा घटना की सूचना डायल 112 व वादी मुकदमा को दी गई। मौके पर जाकर घटना की जांच की गई तो प्रथम दृष्टया अभियुक्त द्वारा हर्ष फायरिंग किये जाने की बात सही पायी गयी।

रिपोर्ट-जमील अख्तर

About Samar Saleel

Check Also

मस्जिद के अंदर सर्वे.. बाहर जुटने लगी थी भीड़, चंद पलों में चारों तरफ से बरसे पत्थर

संभल जिले में जामा मस्जिद के दोबारा सर्वे के दौरान रविवार को बड़ा बवाल खड़ा ...