रांची। चारा घोटाले Fodder scam के तीसरे केस में रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट ने राजद नेता लालू यादव को दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लालू के अलावा जगन्नाथ मिश्र को भी 5 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माने का ऐलान किया गया है।
सीबीआई कोर्ट ने Fodder scam में
Fodder scam के तीसरे केस सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एसएस प्रसाद ने चाईबासा कोषागार से 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के केस में लालू प्रसाद यादव समेत 50 आरोपियों को दोषी ठहराया।
- दोषियों में जगन्नाथ मिश्र भी थे।
- कोर्ट के फैसले का बाद तेजस्वी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ।
- लोग जानते हैं कि कैसे आरएसएस और भाजपा के अलावा मुख्य रूप से नीतीश कुमार लालू जी के खिलाफ षडयंत्र रचा है।
- हम इन सभी फैसलों के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे।
- बता दें कि चाईबासा कोषागार से 33 करोड़, 67 लाख 534 रुपये की अवैध निकासी को लेकर प्राथमिकी दर्ज थी।
- निकासी 1992 से 93 के बीच हुई थी।
- राजनीतिक नेता, पशुपालन अधिकारी व आईएएस अधिकारियों की मिलीभगत से।
- 67 जाली आवंटन पत्रों पर 33 करोड़ 67 लाख 534 रुपये की निकासी कर ली गई।
- जबकि मूल आवंटन 7.10 लाख रुपये ही था।
- मामले में 12 दिसंबर, 2001 को 76 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई थी।
- ट्रायल के दौरान 14 आरोपियों की मौत हो चुकी है।
- वहीं तीन आरोपी सरकारी गवाह बन गए। दो आरोपियों ने दोष स्वीकार कर लिया।
- वहीं एक आरोपी फूल सिंह अभी तक फरार है।
मामले में कुल 56 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं। - इसमें लालू प्रसाद यादव व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र सहित ।
- छह राजनीतिक नेता, तीन आइएएस अधिकारी, छह पशुपालन पदाधिकारी, 40 आपूर्तिकर्ता शामिल हैं।