देश में कोरोना से हुई हर मौत के लिए मुआवजा दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) से कहा है कि वह 6 हफ्ते में मुआवजे की रकम तय कर राज्यों को सूचित करे.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह कोविड से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट को जारी करे, जो सर्टिफिकेट पहले ही जारी हो गए हैं, उनमें सुधार किया जाए. फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने NDMA के अधिकारियों को फटकार भी लगाई.
कोर्ट ने माना है कि इस तरह की आपदा में लोगों को मुआवजा देना सरकार का वैधानिक कर्तव्य है. लेकिन मुआवजे की रकम कितनी होगी, यह फैसला कोर्ट ने सरकार पर ही छोड़ दिया है.
केंद्र की ओर से ये भी जानकारी दी गई थी कि चार लाख रुपये का मुआवजा किसी आपदा में मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को दिया जा रहा है, लेकिन किसी महामारीवक्त में ऐसा नहीं किया जा सकता है. गौरतलब है कि भारत में कोरोना वायरस का कहर पिछले करीब डेढ़ साल से जारी है.