एससी-एसटी आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण की वैधता से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। शीर्ष कोर्ट की सात न्यायधीशों की संविधान पीठ इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही है। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सात सदस्यीय संविधान पीठ इस प्रश्न की जांच कर रही है कि क्या राज्य के पास एससी-एसटी कोटे के अंदर कोटा देने की वर्गीकृत शक्ति है। पीठ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 2010 में आए एक फैसले के खिलाफ 23 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
Check Also
कुकी विधायकों ने की पूरे राज्य में AFSPA लगाने की मांग, कहा- लूटे गए हथियारों की बरामदगी के लिए जरूरी
इंफाल। मणिपुर में कुकी विधायकों ने पूरे राज्य में अफस्पा लगाने की मांग की है। ...