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देवघर कोषागार मामला : लालू यादव को बड़ी राहत, रांची हाईकोर्ट ने दी जमानत

राजद अध्यक्ष लालू यादव को आज रांची हाईकोर्ट से देवघर कोषागार मामले में जमानत मिल गई। रांची हाईकोर्ट ने लालू यादव को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दी है। हालांकि कोर्ट ने लालू को पासपोर्ट जमा कराने का आदेश दिया है। देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू को साढ़े तीन साल की सजा मिली है। लालू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से उच्च न्यायालय से इसी मामले में जमानत मांगी थी।

चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से लगभग 89 लाख 27 की अवैध निकासी के मामले में 23 दिसंबर 2017 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया था। मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव को साढ़े 3 साल की सजा सुनाई थी। लालू यादव सजा की आधी अवधि जेल में काट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, सजा की आधी अवधि जेल में काटने पर सजायाफ्ता को जमानत दी जा सकती है। इसी को आधार बनाकर लालू यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। बता दें कि दुमका केस में पांच साल जबकि चाईबासा मामले में लालू को सात साल की सजा मिली है।

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