देश के करोड़ों पेंशनभोगियों को सरकार ने बड़ी सुविधा दी है। रिटायरमेंट के बाद लगातार पेंशन पाने के लिए जरूरी है कि पेंशनभोगी हर साल 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाणपत्र उस बैंक में जमा करवाएं जहां से उन्हें पेंशन मिलता है। 80 या उससे अधिक उम्र के लोग 1 अक्टूबर से अपना लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाणपत्र जमा करवा सकते हैं वहीं 80 साल से कम उम्र के पेंशनभोगी 1 नवंबर से 30 नवंबर तक यह दस्तावेज जमा करवा सकते हैं।
लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाणपत्र जमा करवाने का आम तरीका यह है कि जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस से आपको पेंशन मिलता है, वहां जाकर आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाते हैं। यह प्रक्रिया हर किसी के लिए अपनाना संभव नहीं है। दूसरा, इसमें आपका वक्त भी खराब होता है।
सबसे आसान तरीका तरीका है पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पाना। आधार कार्ड के जरिये इसे आसानी से जेनरेट किया जा सकता है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पाने के लिए पेंशन देने वाले बैंक या पोस्ट ऑफिस के अधिकारी के पास आपको व्यक्तिगत तौर पर जाने की जरूरत नहीं होती है। न ही इस सर्टिफिकेट को जमा करने के लिए आपको वहां जाना पड़ता है।
ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट ऐसे करवाएं जमा
सरकार ने साल 2014 में ही आधार आधारित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की शुरुआत की थी। पेंशनभोगी की आधार संख्या और उसके बायोमेट्रिक्स के आधार पर यह जारी किया जाता है। अगर आप घर से ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना चाहते हैं तो आपके पास STQC प्रमाणित बायोमेट्रिक डिवाइस का होना जरूरी है। नहीं तो आप किसी भी नजदीकी सिटिजन सर्विस सेंटर (CSC) या बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जेनरेट कर सकते हैं।
डाउनलोड करें यह ऐप
इसके लिए आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में जीवन प्रमाण एप्लिकेशन डाउनलोड करना होगा। यह ऐप जीवन प्रमाण पोर्टल पर भी उपलब्ध है। इसमें पेंशनभोगी को आधार संख्या, नाम, मोबाइल नंबर, पीपीओ नंबर, पेंशन अकाउंट नंबर, बैंक की जानकारी, पेंशन देने वाली एजेंसी का नाम आदि डालना होगा। एक बार आधार ऑथेंटिकेशन पूरा होने के बाद आप जीवन प्रमाण की वेबसाइट से जीवन प्रमाण आईडी देते हुए जीवन प्रमाणपत्र की पीडीएफ कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं।
यह डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन देने वाली एजेंसी तक पहुंच जाएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2014 से अबतक लगभग 2.65 करोड़ पेंशनभोगियों ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दाखिल किया है। समय से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा दीजिए ताकि निर्बाध रूप से आपको पेंशन मिलती रहे।