कैबिनेट बैठक में हवाई जहाज संशोधन बिल 2019 को मंजूरी दी गई. संसद से पास होने के बाद ये बिल 1934 के कानून को रिप्लेस करेगा । नए नियम के मुताबिक हवाई यात्रा ( flight ) के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही सामने आने पर एयरलाइंस ( airlines ) के ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा । आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि वर्तमान में इस दशा में कंपनी को 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ता है.
सुरक्षा को देखते हुए बदला जाएगा नियम-
सरकार की ओर से जारी बयान में बोला गया है कि यह संशोधन एविएशन सेक्टर में रेगुलेशन को व ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा. इसके अतिरिक्त इस नियम के आने से यह संशोधन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (आईसीएओ) के प्रावधानों को भी पूरा करने का कार्य करेगा. इससे देश की हवाई उड़ानों की सेफ्टी व सिक्योरिटी को बढ़ाने में मदद मिलेगी.
साथ ही देश के सिविल एविएशन सेक्टर की तीन रेग्यूलेटरी बॉडी डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एंड एयरक्राफ्ट दुर्घटना इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को ज्यादा प्रभावशाली बनाने में मदद करेगा.