एक फरवरी, 2020 से सभी तरह के कारोबारियों पर नया नियम लागू हो गया है, जिसके तहत डिजिटल माध्यमों से पेमेंट न स्वीकारने पर उनको पांच हजार रुपये रोजाना का जुर्माना देना होगा. हालांकि यह नियम वैसे 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का टर्नओवर करने वाले व्यापारियों पर लागू होगा. वित्त मंत्रालय ने इस विषय में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
इनसे स्वीकार करना होगा पेमेंट
कारोबारियों को रूपे कार्ड, डेबिट कार्ड, भीम एप सहित अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों से पेमेंट को स्वीकार करना होगा. मंत्रालय की तरफ से जिन पेमेंट मोड का सुझाव दिया गया है, वे हैं रूपे पॉवर्ड डेबिट कार्ड, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस व यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस क्विक रिस्पॉन्स कोड. इस नोटिफिकेशन में भीम यूपीआई व क्विक रिस्पॉन्स कोड को प्रयोग करने का सुझाव दिया जा गया है.
डिफॉल्ट करने पर रोजाना 5000 रुपये लगेगा जुर्माना
हालांकि यह नियम 2020 के पहले दिन से ही लागू होना है, लेकिन कंपनियों को महत्वपूर्ण तैयारी करने के लिए एक माह का समय दिया जा रहा है. एक महीने बाद यानी एक फरवरी से इस नियम की अवहेलना करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा. जुर्माने की राशि 5000 रुपये रोजाना तय की गई है.
यह नियम इनकम टैक्स नियम, 2019 के तहत बनाया गया है. इसका लक्ष्य है डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना व एनपीसीआई के पेमेंट व सेटलमेंट सिस्टम को सपोर्ट करना. वित्त मंत्रालय की तरफ जारी किए गए आधिकारिक बयान में यह भी बोला गया है कि इस सेक्शन के तहत पेमेंट करने वाले आदमी से कोई अलावा शुल्क नहीं वसूला जाएगा.