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रेप के आरोपी बसपा सांसद अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट से आज बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल राय को बड़ी राहत मिल गई है। सांसद पर रेप करने का आरोप लगा है। कोर्ट ने अतुल राय को 31 जनवरी तक सांसद पद की शपथ लेने की इजाजत प्रदान कर दी है। इसके साथ ही अतुल राय को दो दिनों के लिए मिली कस्टडी पैरोल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से भी इनकार कर दिया।

दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश देते हुए बीएसपी सांसद अतुल राय को सांसद के पद की शपथ लेने के लिए दो दिनों की कस्टडी पैरोल दी थी। हाई कोर्ट के आदेश को पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

रेप पीड़िता ने वकील किसलय शुक्ला और पियूष द्विवेदी के माध्यम से याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। पीड़िता की ओर से गत वर्ष मई में अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था, मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही अतुल राय फरार चल रहे थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचार भी नहीं किया, वे घोसी सीट से चुनाव जीत गए और बाद में उन्होंने सरेंडर कर दिया था।

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