पंचकूला हिंसा मामले में आरोपियों पर से देशद्रोह की धारा हटा ली गई है। पंचकूला की अदालत ने सभी आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। इस प्रक्रिया में हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर से देशद्रोह की धारा हटा दी गयी है। अदालत ने हनीप्रीत व अन्य आरोपियों पर आईपीसी की धारा 121 व 121 ए हटा दी है।
हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर IPC की धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120 बी के तहत आरोप तय किए गए हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर पंचकूला हिंसा मामले में आज सुनवाई हुई।
हन्नीप्रीत सहित सभी आरोपियों को पंचकूला कोर्ट में पेश किया गया। हनीप्रीत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। इसी सुनवाई में सभी आरोपियों पर आरोप तय किये गए। यह 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुए दंगों से जुड़ा मामला है। 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुए दंगों के मामले में एफआईआर नंबर 345 दर्ज की गई थी।
गौरतलब है कि हनीप्रीत के खिलाफ FIR नंबर 345 में IPC की धारा 121, 121ए, 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया था। हनीप्रीत साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने और देशद्रोह मामले की आरोपी है।