गोरखपुर। जिलाधिकारी सभागार में जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन के अध्यक्षता में खनन रॉयल्टी बढ़ाने हेतु की गयी बैठक डीएम ने कहा कि परिवहन प्रपत्रों के माध्यम से प्राप्त कार्यदाई संस्थाओं व ठेकेदारों द्वारा बिल में हेराफेरी करते हुए रॉयल्टी का किया जा रहा है चोरी जिसे खनन विभाग के अधिकारियों द्वारा उप खनिजों के आपूर्तिकर्ता के बिल से मेल कराते हुए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के सुसंगत लेखा शीर्षक मद में जमा कराया जाना कार्यदाई संस्थाओं का दायित्व बनता है। अमूमन देखने में आ रहा है कि ईएमएम 11 का दुरुपयोग किया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा ईएमएम11 की फोटो कॉपी करा कर या फोटो साप करके एक ही प्रपत्र का कई स्थानों और अन्य स्थानों पर उपयोग कर अपने बिलों का भुगतान कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त किया जा रहा है इससे रॉयल्टी की क्षति हो रही है।
इसे रोकने हेतु जिला अधिकारी ने कार्यदाई संस्थाओं ठेकेदारों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत परिवहन प्रपत्रों का सत्यापन कार्यदायी संस्था द्वारा उसे जनपद के खान अधिकारी खान निरीक्षक से जांच कराया जाए जहां कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य किया गया है या कराया जा रहा है परिवहन प्रपत्रों के अनुसार सत्यापन की कार्रवाई किए जाने के उपरांत परिवहन प्रपत्र पाए जाने पर ठेकेदारों के बिल से रॉयल्टी के मद में कटौती की गई धनराशि वापस कर दी जाएगी परिवहन प्रपत्र के सत्यापन के उपरांत उसे त्रुटिपूर्ण अवैध पाए जाने पर रॉयल्टी मद में कार्यदाई संस्था द्वारा काटी गई धनराशि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के लेखा शीर्षक में जमा कराई जाएगी तथा ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सीडीओ हर्षिता माथुर सीआरओ चंद्रशेखर मिश्रा खनन अधिकारी सुभाष सिंह कार्यदायी संस्थाओं व ठेकेदार बैठक में मौजूद रहे।
रिपोर्ट-रंजीत जायसवाल