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पक्षकारों के बीच सुलह समझौते से होगा वादों का निस्तारण, 8 फरवरी राष्ट्रीय लोक अदालत

गोरखपुर। न्यायाधिपथी सर्वोच्च न्यायालय व कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश गोविंद बल्लभ शर्मा की अध्यक्षता में दीवानी कचहरी परिसर में आगामी 8 फरवरी दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना सुनिश्चित है।

जिला न्यायिक मुख्यालय सिविल कोर्ट सहित जनपद गोरखपुर में स्थित बांसगांव ग्राम न्यायालय कैंपियरगंज चौरी चौरा बगुला के अतिरिक्त अन्य तहसील मुख्यालयों पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में सामान्य प्रकार के समस्त दीवानी फौजदारी राजस्व वाहिक माल मोटर दुर्घटना प्रतिकर से संबंधित मामलों के अलावा प्री लिटिगेशन स्तर पर भी मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। विदित हो कि लोक अदालत में पक्षकारों के बीच आपसी सुलह समझौते के आधार पर मुकदमों का त्वरित निपटारा किया जाता है। इस प्रकार ध्यान रखा जाता है कि दोनों पक्ष संतुष्ट रहें और न्याय हो किसी भी पक्षकार को हार का स्वाद नहीं चखना पड़ता है।

इस संबंध में वार्ता किए जाने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल कुमार सिंह ने बताया कि अपने मुकदमों का निस्तारण कराने के लिए पक्षकार और अधिवक्ताओं को चाहिए कि वह लोक अदालत में अपने वाद प्रस्तुत करवाएं ताकि अधिक से अधिक मुकदमों का निस्तारण पक्षकारों की आपसी रजामंदी से कराया जा सके। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है और किसी भी प्रकार की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

रिपोर्ट-रंजीत जायसवाल

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