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गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी को मिली जमानत

वाराणसी। गैंगस्टर एक्ट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (अष्टम) / विशेष न्यायाधीश (उ.प्र. गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम) जनार्दन प्रसाद यादव की अदालत ने सूरज राम काली महाल थाना कोतवाली मुगलसराय निवासी की जमानत याचिका मंजूर कर दी। अदालत ने आरोपी द्वारा एक-एक लाख रुपये एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 26 सितंबर 2020 को प्रभारी निरीक्षक डॉ. आशुतोष कुमार तिवारी अपने सहयोगी पुलिस कर्मियों के साथ जीप सरकारी यू पी 65 ए. जी. 0848 से देखभाल क्षेत्र व शांति व्यवस्था / यातायात व्यवस्था / कानून व्यवस्था में मामूर थे कि ज्ञात हुआ कि 16 सितंबर 2020 को गैंग लीडर विशाल डोम ऊर्फ विश्वा डोम व उसके गिरोह के सदस्य फौजदारी मोहम्मद, सूरज राम व राहुल विश्वकर्मा के अपराधिक कृत्यों थाना जीआरपी कैंट वाराणसी में विवेचनोपरान्त आरोपपत्र प्रेषित हुआ है। गैंग लिडर विशाल डोम ऊर्फ विश्वा डोम अपने व अपने साथियों फौजदार मोहम्मद, सूरज राम व राहुल विश्वकर्मा के आर्थिक, भौतिक व बुनियादी लाभ के लिए भा.द.सं. के अध्याय 17 व 22 में वर्णित अपराध करनें के अभ्यस्त अपराधी है तथा इनका समाज में काफी भय एवं आतंक व्याप्त है।

कोर्ट में विद्वान अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह ने तर्को को सुनते हुए गैंग चार्ट में अभियुक्त के विरूद्ध केवल एक मुकदमा थाना चौक का मामला दर्ज होना दर्शाये गये हैं जिसमें अभियुक्त की जमानत स्वीकार हो चुकी है जिसकी प्रति दाखिल की गयी। गैग चार्ट में दर्शित उक्त मामले की संख्या व उसकी प्रकृति ऐसी प्रतित नही होती है कि अभियुक्त का समाज में भय एवं आतंक व्याप्त हो। मामलें के तथ्य एवं परिस्थितियों में अभियुक्त पर लगाए गए अपराधों की प्रक्रिया को दृष्टिगत रखतें हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

रिपोर्ट-जमील अख्तर

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