दिल्ली उच्च न्यायालय को केंद्र सरकार ने बताया कि उसने रिया चक्रवर्ती से जुड़े मादक पदार्थ मामले से अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह को घसीटने वाली खबरों के संबंध में उनकी शिकायतों को न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) को भेजा है और इस मुद्दे पर उससे रिपोर्ट मांगी है.
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने न्यायमूर्ति नवीन चावला को यह भी बताया कि उसने नौ अक्तूबर को सभी निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को परामर्श जारी कर केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम के तहत कार्यक्रम संहिता का पालन करने को कहा है. मंत्रालय ने केंद्र सरकार के स्थायी वकील अजय दिग्पॉल के माध्यम से दाखिल स्थिति रिपोर्ट में यह जानकारी दी. अदालत के 29 सितंबर के आदेश का पालन करते हुए स्थिति रिपोर्ट दाखिल की गई है.
रकुलप्रीत के वकील कार्रवाई से संतुष्ट नहीं
रकुलप्रीत की ओर से वकील अमन हिंगोरानी ने कहा कि वह मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं हैं. कोई कार्रवाई करने के बजाय मंत्रालय ने मामले को महज एनबीए को भेज दिया है, जबकि अदालत ने मंत्रालय, एनबीए और भारतीय प्रेस परिषद से याचिका पर अभिवेदन की तरह विचार करने और अलग-अलग आदेश जारी करने को कहा था. इस पर एनबीए के वकील ने बताया कि उसने तीन अक्तूबर को अभिनेत्री का पक्ष सुना था और फिर 12 अक्तूबर को भी उनका तथा 10 मीडिया चैनलों का भी पक्ष सुना था