सपा प्रमुख अखिलेश यादव के एक और विधायक को कोर्ट ने सजा सुनाई है। पूर्व सांसद और मौजूदा सपा विधायक रमाकांत यादव को एमपी-एमएलए कोर्ट ने तीन साल पुराने एक केस में चार महीने की सजा सुनाई है।
साथ ही उन पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। ये सजा एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष मजिस्ट्रेट श्वेतसा चंद्रा ने मारपीट, बलवा और गाली-गलौज के मामले में सुनाई है। हालांकि इस फैसले से एमएलए की विधानसभा सदस्यता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इस मामले में मित्रसेन सिंह ने कोतवाली में रमाकांत यादव के खिलाफ धारा 147, 323, 504, 506 और 149 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। तब से एमएपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच रमाकांत यादव को फतेहगढ़ जेल से लाकर जौनपुर कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि अदालत के इस फैसले से रमाकांत यादव की विधानसभा सदस्यता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ये मामला करीब साढ़े तीन साल पुराना है। नगर कोतवाली क्षेत्र के तारापुर कालोनी निवासी मित्रसेन सिंह ने वाद दायर किया था कि 5 दिसंबर साल 2019 को वह बाइक से जेसीज से सिपाह की ओर जा रहे थे।
इस बीच होटल रिवर व्यू के पास रमाकांत यादव के काफिले में चल रहे एक शख्स ने डंडा चला दिया। जिससे वह गिर गए। इसके बाद रमाकांत का काफिला रुक गया और गाड़ी से 10 से 12 लोग उतरकर मित्रसेन सिंह पर रायफल और बंदूक तान दिया। जान से मारने की धमकी देते हुए गालियां दी।