कानपुर। चेक बाउंस के एक मामले में महानगर मजिस्ट्रेट अनामिका सिंह ने डॉक्टर को दोषी पाते हुए 55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने उन्हें एक साल कैद की सजा भी सुनायी है। जुर्माने की धनराशि से 10 हजार रुपये सरकारी खजाने में जमा होंगे, जबकि 54.90 लाख रुपये पीड़ित व्यवसायी को मिलेंगे।
काकादेव निवासी डॉ. बृजेश कुमार यादव पर आरोप था कि उन्होंने दिबियापुर में अस्पताल बनाने के लिए रावतपुर स्थित मेसर्स भदौरिया मार्बल्स एंड स्टील वर्क्स के प्रोपराइटर राजबीर भदौरिया से मार्बल व टाइल्स खरीदा था। इसकी कीमत 4004947 रुपये थी।
डॉक्टर ने भुगतान के एवज में 1950947 और 2053973 रुपये की दो चेक दी थी जो बाउंस हो गई। बातचीत हुई तो उन्होंने फिर इतनी ही धनराशि की दो चेक दी, लेकिन इस बार भी चेक बाउंस हो गयी। जिसके बाद राजबीर भदौरिया ने एनआइ एक्ट के तहत कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया। मामले में अधिवक्ता भानू प्रताप सिंह और गोपी गोयल ने बताया कि न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर डॉक्टर को दोषी पाते हुए सजा और जुर्माने से दंडित किया है।।
रिपोर्ट-अवधेश कुमार सिंह