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आज से खुलेंगे सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल, इन नियमों का करना होगा पालन

देशभर में आज से केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 5 के तहत दी गई रियायतों पर कई राज्यों में अमल शुरू हो जाएगा। इसी के साथ लंबे इंतजार के बाद देश के सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क गुरुवार से खुल जाएंगे। अनलॉक 5 में केंद्र सरकार ने सिनेमाघरों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाज़त दी है। लॉकडाउन के बाद से पहली बार ये सिनेमाघर आज खोले जाएंगे। बता दें कि कोरोना महामारी के प्रसार को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन में धीरे-धीरे पाबंदियां हटाई जा रहीं हैं। सरकार ने अनलॉक-5.0 में कुछ और ढील दी है।

सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विस्तृत गाइडलाइंडस जारी किए हैं। ताकि किसी भी स्थिति में कोरोना संक्रमण बढ़ने की स्थिति पैदा न हो। केंद्र द्वारा जारी नियमों के अनुसार सिनेमा हॉल में एक के बाद एक सीट खाली रहेगी, हॉल की पूरी क्षमता के 50 फीसदी दर्शक ही अंदर आ सकेंगे। सिनेमा हॉल में प्रवेश करने वालों को हमेशा मास्क पहने रहना पड़ेगा। अंदर वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था जरूरी है और एसी का तापमान 23 डिग्री से ऊपर रखना होगा।

सिनेमा हॉल के अलावा आज से स्वीमिंग पूल भी खुल जाएंगे। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल को फि‍र से खोलने की अनुमति दी गई है। दिशानिर्देश के मुताबिक, एक ओलंपिक साइज पूल में एक बार में 20 तैराक ही ट्रेनिंग ले सकेंगे। इसके अलावा तैराकों को कोरोना निगेटिव सर्टिफिकेट देना होगा और इस बात का भी प्रमाण देना पड़ेगा कि वे स्वस्थ हैं।

आज से मनोरंजन पार्क भी खुल जाएंगे। अनलॉक-5 के तहत केंद्र ने मनोरंजन पार्कों को खोलने की अनुमति दी है। पार्कों में ऐसी सतहों जिनको बार बार छुआ जाता है, खाली स्थान हर रोज पार्क खुलने से पहले और बंद होने के बाद साफ किए जाएंगे। इसके अलावा भीड़ को नियंत्रित के लिए पार्कों में पर्याप्त सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती होगी।

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