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सतर्कता अदालत से CM विजयन की बेटी को मिली राहत, कोर्ट की निगरानी में जांच की याचिका खारिज

तिरुवनंतपुरम:  सतर्कता अदालत से कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुझालनादन को झटका लगा है। उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक निजी खनन कंपनी और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी टी वीणा की बंद हो चुकी आईटी कंपनी के बीच कथित वित्तीय लेनदेन की अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई थी।

यह दी थी याचिका
कुझालनादन ने विशेष सतर्कता अदालत का रुख किया था। उन्होंने कहा था कि सतर्कता विभाग ने कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) और वीणा की कंपनी एक्सलॉजिक के बीच वित्तीय लेनदेन की जांच करने से इनकार कर दिया है।

अदालत की निगरानी में जांच की मांग
पिछले महीने जब अदालत को अपना फैसला सुनाना था, तो कुझालनादन ने एक नई मांग रखी की अदालत की निगरानी में जांच की जाए। इससे अदालत नाराज हो गई, जिसने उनसे पूछा कि क्या उन्हें यकीन है कि मामले में उनका पक्ष क्या है। तब कुझालनादन ने कहा कि वह और सबूत प्रस्तुत करेंगे।अदालत ने उनकी नई मांग पर विचार करने का फैसला किया।

अदालत ने याचिका खारिज कर दी
कांग्रेस विधायक द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों पर विस्तृत सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी। इस बीच, कुझालनादन ने कहा कि कहा, ‘चूंकि मैं पेशे से एक वकील हूं, इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि क्या मैं अपील के लिए जाऊंगा। मुझे अभी तक फैसले की प्रति नहीं मिली है और इसे पढ़ने के बाद, मैं जवाब दूंगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं भागने वाला नहीं हूं।’

कुल 1.72 करोड़ रुपये का भुगतान होने पर मामला सामने आया
केरल में एक निजी खनिज कंपनी और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी टी वीणा और उनकी आईटी फर्म के बीच कुछ वित्तीय लेनदेन को लेकर पिछले साल विवाद छिड़ गया था। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि कंपनी का सत्तारूढ़ माकपा के साथ-साथ विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के शीर्ष नेताओं के साथ लेनदेन हुआ।

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