कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 30 सितम्बर को विजयादशमी के दिन से मुहर्रम सहित सभी दिनों में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की आज अनुमति दी और पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम किए जाएं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राकेश तिवारी और न्यायमूर्ति हरीश टंडन की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा कि प्रतिमा विसर्जन और ताजिया जुलूस के लिए अलग-अलग मार्ग का निर्धारण करें। इसने कहा कि 30 सितम्बर को विजयादशमी के दिन से सभी दिनों के लिए दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन होगा। एक अक्तूबर को मुहर्रम के दिन भी प्रतिमा विसर्जन होगा, जिस दिन राज्य प्रशासन ने इस तरह के जुलूस पर रोक लगा दी थी।
पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि निर्धारित मार्ग के बारे में सूचना देने के लिए विज्ञापन लगाएं और समुदायों के बीच सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए भी विज्ञापन दें। इसने तृणमूल कांग्रेस सरकार की एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसने आदेश पर स्थगन लगाने की मांग की थी।
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