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केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय का निर्णय: 2 घंटे से कम समय की घरेलू फ्लाइट में नहीं मिलेगा खाना

देशभर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है. इसे देखते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि अब घरेलू फ्लाइट में सफर करने वाले ऐसे यात्री, जिनकी यात्रा का समय 2 घंटे से कम है, उन्हें इस दौरान फ्लाइट में भोजन की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जाएगी. ये नियम आज से लागू होगा.

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस बारे में दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढऩे के बीच उन एयरलाइन को उड़ान के दौरान भोजन उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं होगी, जिनकी यात्रा अवधि दो घंटे से कम है. मंत्रालय ने साथ ही कहा कि जिन घरेलू उड़ान में यात्रा का समय दो घंटे या उससे अधिक हो एयरलाइन कंपनियां उड़ान के दौरान भोजन उपलब्ध करा सकती हैं. एयरलाइन कंपनियों को इस के लिए प्रीपैक्ड फूड और डिस्पोजेबल कटलरी का इस्तेमाल करना होगा.

पिछले साल कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद जब 25 मई से घरेलू उड़ान सेवाएं शुरु की गई थी, तब मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस को कुछ शर्तों के साथ विमानों के अंदर यात्रियों के लिए भोजन उपलब्ध कराने की अनुमति दी थी. अब मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना के बिगड़ते हालत को देखते हुए हमनें इस निर्णय में बदलाव किया है.

फ्लाइट में आज से कोविड-19 के हालात देखते हुए आज से उन घरेलू उड़ानों में भोजन नहीं उपलब्ध कराया जाएगा, जिनकी यात्रा का समय 2 घंटे से कम होगा. 2 घंटे से ज्यादा की घरेलू उड़ानों में एयरलाइन कंपनियों को प्रीपैक्ड फूड और डिस्पोजेबल कटलरी का इस्तेमाल करना होगा. कंपनियां किसी भी डिस्पोजेबल कटलरी का दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगी. सभी क्लास के यात्रियों को चाय, कॉफी और अन्य पेय पदार्थ भी प्रीपैक्ड डिस्पोजेबल बर्तनों में ही दिए जायेंगे.

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