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दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश ,फिल्म ‘छपाक’ में इनको भी दें श्रेय, वरना 15 से नहीं होगी मूवी की स्क्रीनिंग

बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अभिनीत ‘छपाक’ फिल्म में एसिड अटैक पीड़िता की वकील अपर्णा भट्ट को क्रेडिट देने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने फॉक्स स्टूडियो की याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को ही सही ठहरा दिया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने वकील अपर्णा भट्ट को श्रेय दिए बिना फिल्म ‘छपाक’ के रिलीज़ पर रोक लगाई है, जिन्होंने कानूनी लड़ाई में एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल का प्रतिनिधित्व किया। आदेश मल्टीप्लेक्स और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए 15 जनवरी से और अन्य लोगों के लिए 17 जनवरी से लागू होगा।

यहां जानें पूरा मामला…

छपाक के रिलीज से पहले अपर्णा भट्ट ने पटि‍याला हाउस में याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने फिल्म में क्रेडिट नहीं दिए जाने की बात कही गई थी। इस मामले पर पटियाला हाउस ने फिल्म निर्माताओं को रिलीज से पहले फिल्म में अपर्णा भट्ट को क्रेडिट देने का आदेश दिया था।

लेकिन बाद में छपाक की मार्केट‍िंग टीम फॉक्स स्टूडियो ने दिल्ली हाईकोर्ट में पटियाला हाउस के निर्णय को चुनौती दे दी थी। अब इसी मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस के फैसले को सही ठहराते हुए फॉक्स स्टूडियो की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अब फिल्म निर्माता को वकील अपर्णा भट्ट को क्रेडिट देना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया कि अपर्णा भट्ट को क्रेडिट दिए बिना 15 जनवरी से मल्टीप्लेकस में फिल्म पर रोक लगा दी जाएगी और लाइव स्ट्रीमिंग आदि में भी प्रदर्शन नहीं होगा, जबकि अन्य के लिए ये रोक 17 जनवरी से होगी।

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