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Election Commission ने लगाई मोदी की फिल्म पर रोक

नई दिल्ली। चुनाव आयोग Election Commission ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है। इस फिल्म को 11 अप्रैल को देश भर में रिलीज किया जाना था। इससे पहले 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है।

Election Commission ने दायर याचिका पर

कोर्ट ने याचिकाकर्ता अमन पंवार की तरफ से दायर याचिका पर कहा कि अगर यह फिल्म चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, तो यह देखना Election Commission चुनाव आयोग का काम है। यदि फिल्म के कंटेट को लेकर कोई आपत्ति है, तो यह देखना CBFC का काम है। सुप्रीम कोर्ट फिल्म की रिलीज पर रोक नहीं लगा सकता है।

बताते चलें कि पहले इस फिल्म को पांच अप्रैल को रिलीज किया जाना था। मगर, दिल्ली हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट में इसे रोकने को लेकर याचिका दायर की गई थी। हालांकि, दोनों ही कोर्ट ने क्रमशः एक अप्रैल और दो अप्रैल को फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता अमन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

इस मामले में सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता अमन पंवार से पूछा था कि वह स्पष्ट करें कि फिल्म में क्या दिखाया गया है और उन्हें किस बात पर आपत्ति है? मामले पर जस्टिस एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप फिल्म देखे बिना कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि ये आचार संहिता का उल्लंघन करता है?

 

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