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‘यूरोपीय आयोग ने कोविड-19 वैक्सीन समझौतों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी’, EU कोर्ट की टिप्पणी

ब्रुसेल्स:  कोविड-19 महामारी के बचाव के टीके को लेकर लगातार विवाद गहराता जा रहा है। अब यूरोपिय संघ की अदालत ने बुधवार को कहा कि यूरोपीय आयोग ने महामारी के दौरान दवा कंपनियों के साथ किए गए कोविड-19 वैक्सीन खरीद समझौतों के बारे में जनता को पर्याप्त जानकारी नहीं दी।

बता दें, यह फैसला यूरोपीय संसद में मतदान से एक दिन पहले आया है, जिसमें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन फिर से चुनाव की मांग कर रही हैं।यूरोपीय संघ के सांसदों के एक समूह ने कानूनी कार्रवाई की थी, जब आयोग ने उन्हें यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा और निर्माताओं के बीच सुरक्षित कोविड-19 वैक्सीन अनुबंधों तक पूर्ण पहुंच देने से इनकार कर दिया था।

ऐसे ध्यान में आया मामला
महामारी ने यूरोपीय संघ और बड़े दवा समूहों के बीच टीकों को लेकर हुई बातचीत पर लोगों का ध्यान आकर्षित कराया। यूरोपीय संघ आयोग को महामारी के दौरान टीकों की संयुक्त खरीद को व्यवस्थित करने और निर्माताओं के साथ बातचीत का नेतृत्व करने के लिए अन्य देशों द्वारा अधिकृत किया गया था।

2.7 अरब यूरो जुटाने की मिली थी अनुमति
न्यायालय के अनुसार, सभी 27 सदस्य देशों की ओर से टीकों की खरीद से समूह को टीकों की एक अरब से अधिक खुराकों का ऑर्डर देने के लिए 2.7 अरब यूरो (2.95 अरब डॉलर) जुटाने की अनुमति मिल गई थी।

यह है मामला
साल 2021 में यूरोपीय संसद के कुछ सदस्यों ने समझौतों का पूरा विवरण मांगा, लेकिन आयोग केवल कुछ अनुबंधों और दस्तावेजों तक आंशिक पहुंच प्रदान करने के लिए सहमत हुआ, जिन्हें संशोधित संस्करणों में ऑनलाइन रखा गया था। इसने यह बताने से भी इनकार कर दिया कि उसने अरबों खुराकों के लिए कितना भुगतान किया, यह तर्क देते हुए कि गोपनीयता कारणों से अनुबंधों को संरक्षित किया गया था।

अदालत ने कहा कि आयोग ने मुद्दे पर हितों का सही ढंग से मूल्यांकन करने के लिए सभी प्रासंगिक परिस्थितियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया।

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