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सोमवार को आधी रात से फास्टैग होगा जरूरी, अन्यथा देना होगा दोगुना जुर्माना

सड़क एवं परिवहन मंत्रालये 15 फरवरी से टोल प्लाजा पर कैश से भुगतान खत्म बंद कर रहा है. वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी साफ कर दिया कि इन नियमों में अब कोई और राहत नहीं मिलेगी. यानि अब अगर आपके पास किसी वजह से फास्टैग नहीं है या फिर फास्टैग काम नहीं कर रहा तो आपको दोगुना जुर्माना चुकाना पड़ेगा.

मंत्रालय ने अपने आदेश में लिखा है कि 15 और 16 फरवरी की मध्य रात्रि से टोल प्लाजा की सभी लाइन फास्टैग लेन में बदल दी जाएंगी. अगर कोई व्हीकल बिना फास्टैग के या फिर बिना ऐसे फास्टैग के साथ जो वैध नहीं हो, टोल से गुजरता है तो उसे अपनी कैटेगरी के लिए तय शुल्क की दोगुना पेनल्टी देनी होगी.

गौरतलब है कि सरकार ने पहली जनवरी से सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है, हालांकि लोगों की सुविधा के लिए टोल पर सीमित समय के लिए कैश भुगतान की सुविधा भी दी गई था, जिसे अब 15 फरवरी की आधी रात से बंद कर दिया जाएगा. यानि 16 फरवरी से टोल के लिए कैश भुगतान संभव नहीं होगा.

बताया जा रहा है कि प्लाजा पर वाहनों को धीमी गति से निकलना होगा, सिस्टम टैग को पढ़कर बैरियर को खोल देगा. अगर सिस्टम टैग नहीं पढ़ पाता है, तो वहां मौजूद कर्मचारी टैग को स्कैन कर रास्ता क्लियर करेगा. हालांकि फास्टैग न होने या फिर काम न करने पर कर्मचारी आपसे दोगुना पैसा वसूल करेगा.

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