इंदौर। नाबालिग से दुष्कर्म पर फांसी की First sentence पहली सजा दे दी गई है 4 माह की मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दोहरी फांसी की सजा सुनाई है। । इससे पहले कड़ी सुरक्षा के बीच भारी पुलिस बल के साथ आरोपी नवीन को कोर्ट रुम नंबर 55 में लाया गया। मीडियाकर्मियों को कोर्ट रूम के भीतर जाने पर रोक लगाई गई है।
नया कानून आने के बाद First sentence
गौरतलब है नया कानून आने के बाद First sentence पाने वाला आरोपी नवीन ने मासूम को उठाकर ले गया था और दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर फेक दिया था। वारदात 20 अप्रैल तड़के हुई थी। राजवाड़ा क्षेत्र में ओटले पर सो रहे परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी साढ़े तीन माह की बच्ची गायब है। पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो बच्ची का शव शिवविलास पैलेस के एक कॉम्प्लेक्स में पड़ा मिला। बच्ची की हत्या के पहले उससे दुष्कर्म हुआ था।
महज 12 घंटे में
स्पेशल टीम ने महज 12 घंटे में आरोपित नवीन उर्फ अजय घडके को हिरासत में ले लिया था। वारदात के 7वें दिन 27 अप्रैल को अभियोजन का पक्ष रख रहे जिला अभियोजन अधिकारी अकरम शेख ने आरोपित के खिलाफ चालान और ट्रायल प्रोग्राम पेश कर दिया था।
जज ने 7 दिन तक सात-सात घंटे सिर्फ इसी केस को सुना और 21 दिन में सुनवाई पूरी होने के बाद 23वें दिन फैसला सुना दिया। बता दें कि नया कानून बनने के बाद यह पहला मामला है, जहां आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है।
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