वाहन चालकों को पूरी तरह से प्रशिक्षण देने के बाद स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाए। इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम को संशोधित करना पड़ता। इसमें संशोधन करना आसान नहीं हैं, इसलिए सरकार ने लर्निंग लाइसेंस बनवाने वालों को आरटीओ दफ्तर जाने से मुक्ति दिलाने की योजना तैयार की है।
ड्राइविंग लाइसेंस (DL) आने वाले समय में बदल जाएगा. केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव करने जा रही है. नया नियम इस साल 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा. अब डीएल और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) दोनों एक जैसे होंगे.
वर्तमान में लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आनलाइन आवेदन करना पड़ता है और शुल्क जमा करना पड़ता है। इसके बाद सिस्टम फोटो व बायोमैट्रिक के लिए तारीख देता है। उस तारीख पर आवेदक को आरटीओ दफ्तर जाकर बायोमीट्रिक व फोटो खिंचवाना होता है। ऑनलाइन परीक्षा देना पड़ता है। परीक्षा पास होने के बाद दो से तीन दिन बाद लर्निंग लाइसेंस मिलता है।