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भ्रष्टाचार के मामले में इमरान खान की पत्नी को मिली अग्रिम जमानत, लेकिन जेल में ही रहेंगी बुशरा बीबी

पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने मंगलवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में अग्रिम जमानत दी। खान और उनकी बीबी अन्य आरोपियों के साथ अल-कादिर ट्रस्ट मामले में राष्ट्रीय खजाने को करीब 50 अरब रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। इसमें एक विश्वविद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण करने के बदले में एक अरबपति कारोबारी को लाभ पहुंचाना शामिल है।

सलाखों के पीछे ही रहेंगे इमरान और बुशरा बीबी
न्यायाधीश मुहम्मद अली वराइच ने रावलपिंडी की अधियालय में जेल में सुनवाई की, जहां इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों एक अन्य मामले में कैद हैं। हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद बुशरा बीबी गैर-इस्लामी निकाह के मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण सलाखों के पीछे रहेंगी।

एनएबी ने दायर किया था अल-कादिर ट्रस्ट मामला
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय 14 मई को इमरान खान अग्रिम जमानत दे चुका है। लेकिन राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने 29 जून को सर्वोच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी थी। एनएबी ने दिसंबर 2023 में इमरान, उनकी पत्नी, एक करीबी पारिवारिक मित्र फराह गोगी और अन्य के खिलाफ जवादेही अदालत में अल-कादिर ट्रस्ट का मामला दायर किया था। रावलपिंडी की जवाबदेही अदालत ने फरवरी में इस मामले में खान और बीबी को दोषी ठहराया था।

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