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झारखंड में लॉकडाउन की अवधि 10 जून तक बढ़ी

रांची। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह कुछ रियायत के साथ एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है।अब पहले से लागू प्रतिबंध तीन जून की सुबह छह बजे से 10 जून की सुबह छह बजे तक जारी रहेंगे।मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षतावाली आपदा प्रबंधन प्राधिकार समिति की बैठक में कोविड-19 संक्रमित मामलों की घटती संख्या को देखते हुए पाबंदियों में छूट देने का फैसला लिया गया।

अगले एक सप्ताह यानी 10 जून तक संक्रमण के मामलों के आधार पर जिलों को दो वर्गों में बांटा गया है। रेस्तरां, क्लब, बार व सैलून के अलावा गैरजरूरी सेवाओं पर पाबंदी अभी नहीं हटायी गयी है। गैरजरूरी सेवाओं पर प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेगा। एक जिला के अंदर ई-पास की बाध्यता समाप्त कर दी गयी है।

शादी-विवाह समेत सार्वजनिक समारोहों में 11 लोगों की अनुमति

हालांकि, एक जिला से दूसरे जिला व दूसरे राज्य जाने के लिए ई-पास की व्यवस्था बरकरार रखी गयी है। अंतर जिला या अंतरराज्यीय बस सेवा भी फिलहाल शुरू नहीं करने का निर्णय लिया गया है। शादी-विवाह समेत अन्य सार्वजनिक समारोहों में 11 लोगों से अधिक को शामिल होने की अनुमति नहीं प्रदान की गयी है। अधिक संक्रमणवाले नौ जिलों रांची, हजारीबाग, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, देवघर, गढ़वा व गुमला में कपड़ा, जूता, गहना और कॉस्मेटिक्स की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं।

दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं

रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, देवघर, गुमला व गढ़वा में संक्रमण के मामलों की अधिक संख्या को देखते हुए कपड़ा, जूता, गहना और कॉस्मेटिक्स की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है। शेष 15 जिलों में कपड़ा, जूता, गहना और कॉस्मेटिक्स की दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है। दिन के दो बजे तक ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है।

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