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मोदी कैबिनेट का फैसला, बैंक डूबा तो ग्राहकों को वापस मिलेंगे पैसे

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद आरबीआई द्वारा अब किसी बैंक पर मोरेटोरियम लगाए जाने के 90 दिन के भीतर उस बैंक के जमाकर्ताओं को पांच लाख रुपये तक की जमा राशि वापस मिल जाएगी। वित्त मंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि इससे संबंधित विधेयक को संसद के मानसून सत्र में लाए जाने की संभावना है। इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद विभिन्न बैंकों के हजारों जमाकर्ताओं को फौरी राहत मिलेगी।

गौरतलब है कि सरकार ने पिछले साल बैंक अकाउंट्स में जमा रकम पर इंश्योरेंस कवर को पांच गुना करते हुए पांच लाख रुपये कर दिया था। सरकार ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को सपोर्ट देने के लिए इंश्योरेंस कवर में इजाफा किया था। वर्तमान प्रावधानों के मुताबिक किसी भी बैंक का लाइसेंस कैंसिल होने के बाद और लिक्विडेशन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद पांच लाख रुपये तक की जमा राशि जमाकर्ताओं को वापस की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषांगिक डीआईसीजीसी बैंक डिपॉजिट्स पर इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराती है।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बयान में कहा, ”आरबीआई अगर किसी बैंक पर मोरेटोरियम लगाती है तो लोगों को पैसे वापस पाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन का गठन किया गया था। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया कि 90 दिन के भीतर जमाकर्ताओं को पांच लाख रुपये तक की रकम वापस मिल जाएगी।”

पीएम मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आज करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार की शाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 पर देश को संबोधित करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा संबोधन से एक दिन पहले बुधवार को दिए बयान के अनुसार प्रधानमंत्री एनईपी 2020 के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर उसमें किये जा रहे सुधारों को लेकर संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी एनईपी 2020 के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कई अभियानों की भी शुरुआत करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात की पुष्टि की है।

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