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अब तक पांच बार नीरव मोदी की जमानत याचिका की जा चुकी खारिज, आज लंदन न्यायालय में पेशी

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के आरोपी भगोड़े नीरव मोदी की आज यानी सोमवार को लंदन न्यायालय में पेशी है। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट न्यायालय की जस्टिस नीना टेम्पिया ने नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसकी हिरासत 11 नवंबर तक के लिए आगे बढ़ी दी थी। अब तक पांच बार नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है।

पीएनबी से सम्बंधित 13,500 करोड़ रुपये की हेराफेरी मुद्दे में आरोपी नीरव मोदी को हिंदुस्तान की अपील पर प्रत्यर्पण वारंट जारी होने के बाद लंदन पुलिस ने मार्च में हिरासत में लिया था। नीरव मोदी ने पांच बार जमानत याचिका खारिज होने के बाद दावा किया है कि वह डिप्रेशन में है। नीरव मोदी ने अपनी निरंतर हिरासत के खिलाफ लंदन की एक न्यायालय में जमानत याचिका दायर करते हुए घर में ही हिरासत में रखने की अपील की थी। हालांकि वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट न्यायालय ने नीरव की याचिका ठुकराते हुए उसकी हिरासत 11 नवंबर तक बढ़ा दी थी। जिसके बाद नीरव मोदी को आज फिर न्यायालय में पेश होना होगा।

PNB घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को 19 मार्च को होलबोर्न से हिरासत में लिया गया था। नीरव मोदी व उसके चाचा मेहुल चोकसी के विरूद्ध 13,500 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) व केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) इस मुद्दे में तफ्तीश कर रही है। नीरव मोदी पर भगोड़े आर्थिक क्रिमिनल अधिनियम (EFO) के तहत भी आरोप लगे हैं।

 

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