अब ज़िंदगी रक्षक दवाइयों व राखी के अलावा अन्य कोई भी सामान ई-कॉमर्स के माध्यम से गिफ्ट के रूप में विदेश से नहीं मंगाया जा सकेगा. सरकार ने एक आदेश जारी कर ऐसे सभी तरह के आयात पर रोक लगा दी है. इस विषय में विदेश व्यापार महानिदेशालय ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी. वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक देश में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत ज्यादा तरह के सामान बतौर गिफ्ट आयात किए जा रहे थे. इससे न केवल घरेलू उत्पादों की बिक्री प्रभावित हो रही थी, बल्कि सरकार को राजस्व का भी नुकसान हो रहा था.
गिफ्ट के तौर पर आने वाला यह सभी सामान आयात शुल्क से मुक्त होता था. सरकार लंबे अरसे से इस तरह के गिफ्ट के रूप में होने वाले आयात को सीमित करने पर विचार कर रही थी.
अधिसूचना के मुताबिक अब ई-कॉमर्स के जरिये सामान केवल ड्यूटी चुकाकर आयात किया जा सकेगा. हालांकि, गंभीर बीमारी से पीडि़त परिजनों के लिए विदेश में रहने वाले लोग ज़िंदगी रक्षक दवाइयां भेज सकेंगे. इसके अतिरिक्त सिर्फ रक्षाबंधन के लिए राखी का बतौर गिफ्ट आयात किया जा सकेगा.
सरकार के इस कदम से क्लब फैक्ट्री, Wish व Shein जैसी कंपनियां हिंदुस्तान में अब गिफ्ट के तौर पर ग्राहकों को सामान नहीं भेज सकेंगी. चाइना के ई-कॉमर्स वेंडर्स बिना ड्यूटी का भुगतान किए कॉमर्शियल शिपमेंट को गिफ्ट बता कर भेजा करती थीं.