आईएनएक्स मीडिय मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी.चिदंबरम को एक और बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले जांच एजेंसी के तीन अधिकारियों ने तिहाड़ जेल जाकर उनसे पूछताछ की थी। बता दें कि चिदंबरम अबतक इसी मामले में सीबीआई की न्यायिक हिरासत में थे।तिहाड़ जेल में 2 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट किया गया।
जानकारी के अनुसार, ED ने अभी सिर्फ कागजी आधार पर पी चिदंबरम को गिरफ्तार किया है। अदालती आदेश के बाद उन्हें तिहाड़ से निकाला जाएगा। अभी तक तिहाड़ जेल के पास चिदंबरम को ED के साथ भेजने का कोई ओदश नहीं है। चिदंबरम से पूछताछ करने ईडी के तीन अधिकारियों की टीम गई थी।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली की एक अदालत ने बीते मंगलवार को ईडी को आईएनएक्स मीडिया से जुड़े धनशोधन मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम से पूछताछ करने व जरूरी होने उन्हें गिरफ्तार करने की इजाजत दे दी थी। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय कुमार कुहर ने ईडी द्वारा पूर्व वित्तमंत्री की गिरफ्तारी की मांग करते हुए दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया था।
अदालत ने फैसला दिया था, “आरोपी की गिरफ्तारी के आवेदन को मौजूदा मामले में जांच के आवेदन के रूप में माना जा रहा है और उसके अनुसार अनुमति दी जा रही है।”
अदालत ने चिदंबरम द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया था। इस आवेदन में अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत अदालत ने उनके खिलाफ पेशी वारंट जारी किया था।
चिदंबरम की अर्जी को खारिज करते हुए अदालत ने कहा था, “अदालत द्वारा जारी किए गए पेशी वारंट को रद्द करने या वापस लेने की आवेदन में की गई प्रार्थना को दो कारणों से अनुमति नहीं दी जा सकती, पहला, अदालत द्वारा जारी पेशी वारंट मामले में अदालत के अधिकार क्षेत्र में है, जिसमें वह हिरासत में हैं और दूसरा अपराध प्रक्रिया संहिता के तहत आपराधिक क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों द्वारा पारित किसी भी आदेश को वापस लेने की शक्ति नहीं है।”