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हरहाल में निष्पक्ष व शांतिपूर्ण होगा पंचायत चुनाव – जिलाधिकारी

औरैया। प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किए जाते ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। औरैया जिले में चुनाव संबंधी सभी तैयारियां पहले से ही पूर्ण की जा चुकी थीं। हाईकोर्ट के आदेश पर 2015 को आधार वर्ष मानते हुए आरक्षण सूची जारी की जा चुकी है। जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि 27 मार्च यानि आज से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो गई है। हरहाल में होगा निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव।

आपत्तियों का हुआ निस्तारण :- 18 मार्च को जारी अन्तिम आरक्षण सूची पर 24 मार्च तक आपत्तियां मांगी गयी थीं। जिस पर प्रधान व बीडीसी पद के लिए आईं 839 व जिला पंचायत सदस्य व प्रमुख पद के लिए आईं 15 आपत्तियों को मिलकर कुल 854 आपत्तियों आयीं थीं जिन्हें शुक्रवार को जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित कमेटी द्वारा खारिज कर दिया गया है।

औरैया में नामांकन व वोटिंग :- जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए चुनाव कार्यक्रम के अनुसार औरैया जिले में तीसरे चरण यानि 26 अप्रैल को मतदान होगा, जिसके लिए 13 से 15 अप्रैल के बीच नामांकन पत्र दाखिल होंगे, 16 व 17 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी, 18 अप्रैल को नामांकन वापसी के साथ चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा और 26 अप्रैल को मतदान होगा। मतगणना 02 मई को जिले में निर्धारित किए गए 07 केन्द्रों पर होगी।

औरैया में कुल पदों पर निर्वाचन :- औरैया जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान जिला पंचायत सदस्य के लिए 23 पदों, प्रधान के लिए 477 पदों, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 580 पदों एवं ग्राम पंचायतों ‌के सदस्य के 5909 पदों के लिए निर्वाचन होगा। उक्त पदों के लिए जिले में कुल 9,09,424 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे जिनमें 1,61,015 नये मतदाता हैं जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे।

आरओ व एआरओ का पैनल :- जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में जिला पंचायत सदस्य पद के चुनाव सम्पन्न कराने के लिए 03 आरओ एवं प्रधान, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत सदस्य पद का चुनाव सम्पन्न कराने के लिए 14 आरओ व 147 एआरओ का पैनल गठित किया जा चुका है जिन्हें चुनाव सम्पन्न कराने के लिए आयोग द्वारा जारी निर्देशों का प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।

औरैया में मतदान केन्द्र व बूथ :- जिलाधिकारी के अनुसार जिले में शांति पूर्ण निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराये जाने हेतु 787 केन्द्रों पर 1534 मतदान बूथ बनाए गए हैं। जहां पर मतदान सम्पन्न कराये जाने के लिए पीठासीन व मतदान अधिकारियों के पैनल गठन की प्रक्रिया चल रही है, पैनल गठन होते ही उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतदान के दौरान कोरोना नियमों का भी पालन कराया जायेगा।

क्या है नामांकन पत्र :- अधिसूचना जारी होने के बाद संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के तीन भाग होते हैं- नामांकन, निर्वाचन और मतगणना। इस बार निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन पत्रों को दाखिल करने के लिए तीन दिनों का समय दिया गया है। इसके बाद दो दिन उनकी जांच पड़ताल के लिए रखे गए हैं। जांच में विभिन्न कारणों से नामांकन पत्र रद्द भी हो सकते हैं। इसके बाद अगले दिन दोपहर 03 बजे तक नाम वापसी के लिए समय दिया गया है, ताकि जिन्हें चुनाव नहीं लड़ना है, वह आवश्यक विचार विमर्श के बाद नामांकन पत्र वापस ले सकें। यह फॉर्म भी रिटर्निंग ऑफिसर के पास से प्राप्त किया जायेगा।

क्या-क्या भरनी है जानकारी :- नामांकन पत्र (प्ररूप-20), शपथ पत्र, घोषणा पत्र (अनुबंध-1), शपथ, प्रतिज्ञान का प्ररूप (प्ररूप-20-क), अनापत्ति प्रमाण पत्र नगर निगम (अगर जरूरी हो तो), जाति प्रमाण पत्र, पार्टी आधारित चुनाव लड़ने के लिए संबंधित पार्टी द्वारा उम्मीदवार के पक्ष में जारी की गई टिकट या अधिकृत प्रत्याशी होने की मूल प्रति, एनेक्सर टू (उम्मीदवार द्वारा घोषित) प्रपोजर, स्टेंप साइज फोटोग्राफ, प्रतिभूति राशि सामान्य व एससी, एसटी व महिला के लिए जरूरी रुपये तय है। निर्वाचन के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में विशेष तौर पर खुलवाए गए नए बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति साथ चाहिए

नामांकन के साथ लगने वाले दस्तावेज :- 1- नामांकन पत्र, 2- नामांकन पत्र क्रय करने की रसीद, 3- जमानत राशि का चालान, 04- नामांकन पत्र के साथ प्राप्त होने वाले अनुलग्नक एक पर शपथ पत्र, 05- अनुलग्नक एक ‘क’ पर ग्राम पंचायत सदस्यों का घोषणा पत्र देना होगा, 06- प्रारूप अ में ग्राम पंचायत सदस्यों का घोषणा पत्र, 07- प्रारूप ‘ब’ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र, 08- ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत से प्राप्त अदेयता प्रमाण पत्र, 09- उम्मीदवार और प्रस्तावक से संबंधित मतदाता सूची की प्रति नामांकन पत्र पर उम्मीदवार का फोटो, 10- विभिन्न पदों के लिए निर्धारित जमानत धनराशि।

रिपोर्ट-शिव प्रताप सिंह सेंगर

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