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दिल्ली की सड़कों से हटाए जाएंगा ये, जानकर उड़े लोगो के होश

मियाद पूरी कर चुके वाहनों को राजधानी की सड़कों से हटाने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने एमसीडी व यातायात पुलिस के साथ मिलकर जब्त करने का अभियान शुरू कर दिया है। बीते तीन दिन में करीब 150 वाहनों को जब्त करके स्क्रैप करने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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दिल्ली की सड़कों से

अधिकारियों कि मानें तो दिल्ली में होने वाली जी20 बैठक से पहले सरकार सड़कों पर खड़े पुराने वाहनों को हटाना चाहती है। इन वाहनों को हटाने के लिए बीती 2 फरवरी को परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा ने एक बैठक भी की है। बताते चले कि दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल/सीएनजी वाहनों को सड़क पर चलने की मंजूरी नहीं है।

दिल्ली के अलावा एनसीआर से सटे क्षेत्रों में भी वाहनों पर यही नियम लागू होता है। दिल्ली में जनवरी तक कुल 54 लाख से अधिक वाहन ऐसे है जो अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं। इसमें सबसे अधिक संख्या दुपहिया वाहनों की है। परिवहन विभाग ने इन वाहनों का डाटा तैयार कर लिया है। प्रवर्तन टीम बीते शनिवार से कार्रवाई शुरू कर चुकी है। दिल्ली की 60 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर कोई ऐसा वाहन मिलता है तो उस पर यातायात पुलिस और एमसीडी कार्रवाई करेगी।

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स्क्रैप को लेकर नियम- वाहनों के स्क्रैप को लेकर नीतिगत बदलाव ने परिवहन विभाग की मुश्किल बढ़ा दी है। दरअसल नए बदलावों के बाद कोई वाहन तभी स्क्रैप होगा, जब वाहन मालिक के आधार पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उसे वह स्क्रैप करने वाली कंपनी को बताना होगा। अगर किसी कारणवश वह ओटीपी नहीं आता है तो वह स्क्रैप नहीं होगा।

यही नहीं वाहन के आरसी पर एचपी (वाहन पर लोन होने पर वह दर्ज होता है।) दर्ज नहीं होना चाहिए। अगर यह दर्ज है तो वह वाहन भी स्क्रैप नहीं होगा। वाहन के मालिक की उपस्थिति भी अनिवार्य है। यही वजह है कि वर्तमान में जो भी उम्र पूरे कर चुके वाहन जब्त किए जा रहे हें वह सीधे स्क्रैप के लिए नहीं भेजे जा रहे हैं।

पूराने नियम लागू

● 1.19 करोड़ वाहन दिल्ली में पंजीकृत हैं

● 54,39,394 वाहन अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं

● 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगाई गई है पाबंदी

● 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर भी पाबंदी लगाई गई है

कब होगी कार्रवाई
● सार्वजनिक स्थान पर खड़ा मिलने पर उसे जब्त किया जाएगा।
● पुराना वाहन सड़क पर चलते हुए पकड़ा गया तो चालान के साथ उसे जब्त भी करेंगे।
● 60 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर खड़ा पुराना वाहन मिलता है तो उसे जब्त किया जाएगा।

ऐसे बच सकते हैं
● अगर आपने अपना वाहन किसी निजी पार्किंग (हाउसिंग सोसाइट या घर के अंदर) में खड़ा किया है तो कार्रवाई नहीं होगी।
● दूसरे राज्य में वाहन ले जाने के लिए अगर आपने एनओसी ली है तो उसके आधार पर एक निश्चित समय तक बच सकते हैं।

 

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