नई दिल्ली. विदेश मंत्रालय ने लोगों के लिए हिंदी में ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन का प्राविधान कर दिया है। इस संबंध में संसदीय समिति की सिफारिशें राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। अब आप पासपोर्ट के लिए हिंदी में आवेदन कर सकते हैं।
आधिकारिक भाषा संबंधी संसदीय समिति ने अपनी 9वी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी। रिपोर्ट 2011 में सौंपी गई थी। राष्ट्रपति ने हाल ही में रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को मंजूरी दी है। समिति ने सभी पासपोर्ट कार्यालयों में द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी )में फार्म उपलब्ध कराने और हिंदी में भरे फार्म स्वीकार करने का सुझाव दिया है ।
पासपोर्ट के लिए नए नियम
महिलाओं के लिए शादी के बाद पासपोर्ट में अपना नाम बदलवाना जल्दी नहीं है। उन्हें पासपोर्ट के लिए शादी या तलाक का सर्टिफिकेट देने की भी जरूरत नहीं है । महिलाएं पासपोर्ट के लिए आवेदन में पिता या मां का नाम दे सकती हैं।
अलग रहने वालों को पासपोर्ट के लिए अपने पति या पत्नी का नाम देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तलाक का सर्टिफिकेट देना भी जरूरी नहीं है।
शादी के बिना पैदा हुए बच्चों की पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदक को आवेदन जमा करने के समय एनेक्सर सी जमा करना होगा।
गोद लिए बच्चों के पासपोर्ट बनवाने के लिए अब पंजीकृत दस्तावेज लगाना अनिवार्य नहीं है। आवेदक सादे कागज पर ही बच्चे को गोद लेने का घोषणा पत्र दे सकता है।
रिपोर्ट: डॉ0 जितेंद्र तिवारी