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नेशनल हाईवे पर गाड़ी चलाने के बदले नियम, जानने के लिए पढ़े पूरी खबर

यूपी, दिल्ली- हिमाचल प्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों के गाड़ी चालकाें के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। नेशनल हाईवे (NH) पर गाड़ी चलाने के नियम अब बदल गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा चालकों के खिलाफ सख्ती की जाएगी।

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रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए पुलिस ने धासू प्लान बनाया है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालकों का भारी चालान भी किया जाएगा।

नेशनल हाईवे पर गाड़ी चलाने के नियम

उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने इन चार जिलों के पुलिस प्रभारियों की ऑनलाइन बैठक में ये निर्देश दिए। डीजीपी ने कहा कि नो-पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने वालों के विरुद्ध पीपीपी मोड पर आधारित देहरादून में संचालित टोइंग क्रेन सेवा को अन्य जनपदों में भी लागू किया जाए। इसके अलावा मसूरी व नैनीताल में दो दो सीपीयू हॉक मोबाइल की स्थायी तैनाती के भी निर्देश दिए।

उन्होंने हाईवे पर ओवरस्पीड की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक यातायात को एआरटीओ से समन्वय स्थापित कर स्पीड निर्धारित कराने के भी निर्देश दिए। जिसके बाद इस स्पीड की अधिसूचना जारी कर हाईवे पर बोर्ड लगाने को भी कहा। उन्होंने चारधाम यात्रा से वापसी के लिए गरुड़चट्टी से बैराज होते हुए चीला मार्ग का उपयोग करने और गरुड़चट्टी से बैराज तक वन-वे व्यवस्था लागू करने के निर्देश अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार, पुलिस उपाधीक्षक टिहरी एवं पुलिस उपाधीक्षक ऋषिकेश को दिए।

देहरादून सहित उत्तराखंड के चार बड़े जिलों हरिद्वार, यूएस नगर और नैनीताल में लगातार बन रहे हाईवे पर यातायात संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस भी नए ढंग से काम करेगी। हाईवे पर खतरनाक तरीके से अचानक लेन बदलने वाले और दाहिनी ओर चलने वाले वाहनों के खिलाफ सख्ती करते हुए एमवी ऐक्ट में तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

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