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SC का फैसला, सिर्फ 2 घंटे जला सकेंगे Crackers

दीपावली में Crackers पटाखों के उत्पादन, उनको बेचने और स्टॉक पर पाबंदी की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनते हुए लोगों को रात 8-10 बजे तक ही पटाखे जलाने/फोड़ने की अनुमति दी है। साथ ही SC ने कहा है की यह आदेश सभी धर्मों के त्यौहारों पर लागू होगा।

सशर्त जला सकेंगे Crackers , ऑनलाइन बिक्री पर रोक

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस फैसले में कहा है कि लोग जो पटाखें चलाए वो कम धुएं और आवाज वाले हों ताकि प्रदूषण ना फैले। सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों की बिक्री पर से भी कुछ शर्तों के साथ रोक हटाई है। इसके तहत पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी है।

ये भी पढ़ें – Firecrackers की बिक्री पर सुप्रीम कार्ट करेगा फैसला

बता दें कि शीर्ष कोर्ट ने पर्यावरण में वायु प्रदूषण को देखते हुए 2017 में दिल्ली-एनसीआर में दीपावली पर पटाखों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी थी।

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