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स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायन्ना की प्रतिमा तोड़ने के बाद कर्नाटक में लागू हुई धारा 144, जानिए पूरा मुद्दा

कर्नाटक के बेलागावी में स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायन्ना की प्रतिमा को तोड़े जाने और सरकारी वाहनों पर पथराव की दो अप्रिय घटनाओं के बाद शनिवार को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक धारा 144 लागू लगा दी गई है।

 हुबली में पत्रकारों से बात करते हुए, सीएम बोम्मई ने कहा कि पत्थरबाजी, सार्वजनिक संपत्ति और सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाएं अवैध हैं, इसलिए पुलिस को दीर्घकालिक उपाय करने का निर्देश दिया गया है, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर कथित रूप से स्याही की खबर आने के बाद महाराष्ट्र समर्थकों ने बीती रात बेलगावी के संभाजी सर्किल में विरोध प्रदर्शन किया और शिवाजी की प्रतिमा पर स्याही फेंकने वालों की गिरफ्तारी की मांग की। कार्रवाई में देरी के बाद तनाव बढ़ गया और बेलगावी के अंगोल में रखी गई सांगोली रायन्ना की मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी गई।

 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा बेलगाम को भाषायी और प्रशासनिक कारणों से कन्नड़ बहुल कर्नाटक राज्य के अधीन कर दिया गया था जबकि बेलगाम में मराठी बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक है।

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