फिरोजाबाद। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने वर्तमान समय में कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जनपद की शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु तथा इसी माह में जिला पंचायत सामान्य निर्वाचन वर्ष-2021 की प्रक्रिया जो कि 26 जून से प्रारम्भ होकर 03 जुलाई 2021 को समाप्त होगी, जिसमें विशेष तौर पर 03 जुलाई को मतदान एवं मतगणना की कार्यवाही सम्पादित होनी है। इसके अतिरिक्त आगामी माह 21 जुलाई 2021 में बकरीद तथा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस आदि दिवस मनाए जाऐंगे। इन सब को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद मेें धारा 144 लागू की है, जो 21 जून 2021 से 19 अगस्त 2021 तक लागू रहेगी।
उन्होने बताया कि धारा 144 के प्राविधानों का उल्लंघन करने वाले को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डित किया जायेगा। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्मार्ट मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप्प डाउनलोड करके रखेगा जिसके बिना किसी भी संचरण की अनुमति नही प्रदान की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कोरोना वायरस महामारी के सम्बन्ध में भ्रामक प्रचार व अफवाहों से दूर रहेंगे। उन्होने कहा कि ड्यूटी पर लगे राजकीय कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति घातक हथियार, आग्नेयास्त्र, लाठी डंडा जिनका प्रयोग किसी अपराध को करने हेतु संभावित हो के साथ जनपद की सीमा के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं करेगा और न ही किसी सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचायेगा अथवा इसके लिये प्रेरित करेगा।
सार्वजनिक स्थल पर मादक पदार्थ का सेवन भी प्रबंधित होगा। जनपद की सीमांतर्गत बिना सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति के कोई सभा व अनशन अथवा जुलूस का आयोजन नहीं करेंगें। कोई व्यक्ति किसी प्रकार की अफवाह नहीं फैलायेगा और नहीं अपनी वाणी, भाषण अथवा हस्तलिखित व्हाट्सएप एवं फेसबुक आदि के माध्यम से ऐसी कोई सूचना प्रसारित नहीं करेगा जिससे पारंपरिक एवं अन्य सांप्रदायिक भावनायें आहत होती हों।
कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा और न कोई धरना प्रदर्शन, हड़ताल, रैली अथवा आंदोलन आदि नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी प्रकार की सार्वजनिक संपत्ति अथवा सरकारी संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाएगी और नहीं किसी अन्य को प्रेरित करेगा। कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह परंपरागत रूप से मनाये जाने वाले धार्मिक पर्वों के संबंध में किसी प्रकार की नई परंपरा की शुरुआत नहीं करेगा और नहीं ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे पर्व की पवित्रता व शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पडे।
उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। चूंकि इस व्यवस्था के तहत जन सामान्य को सुना जाना अल्प समय के कारण संभव नहीं होगा अतएवं यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह आदेश जनपद के सभी क्षेत्रों के अंतर्गत सामान्य तौर पर निवास करने वाले और उक्त क्षेत्र में सामान्य रूप से आने जाने वालों पर भी लागू रहेगा। उन्होंने सभी जन सामान्य व सभी संबंधितों से अपील की है कि इस आदेश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।
रिपोर्ट-मयंक शर्मा