पश्चिम बंगाल में राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शाहजहां शेख के खिलाफ समन जारी किया है।
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समन जारी होने के बाद शाहजहां शेख ने सोमवार को अपेन वकील के माध्यम से एक विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत की प्रार्थना की है।
संदेशखाली में शाहजहां शेख के आवास पर छापेमारी के दौरान उनके समर्थकों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया था। इस हादसे में ईडी के तीन अधिकारी घायल हो गए थे। हालांकि, इसी हादसे के बाद से टीएमसी नेता फरार है। उन्होंने दावा किया है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की शिकायत में आरोपी नहीं है।
23 फरवरी को होगी अग्रिम जमानत की सुनवाई
विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश प्रशांत मुखोपाध्याय ने शेख की अग्रिम जमानत की सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तारीख तय की है। ईडी की तरफ से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी अदालत में प्रस्तुत हुए। उन्होंने शेख के वकील के उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जिसमें अगली तारीख तक शेख के खिलाफ कोई और समन जारी नहीं मांग की गई थी।