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CMS : नहीं हुए हाजिर, तीसरी बार सम्मन जारी

लखनऊ। सिटी मोन्टेसरी स्कूल CMS , चौक शाखा की बर्खास्त-प्रधानाचार्या साधना बेदी एवं उनके पति अमरजोत सिंह बेदी को आर्थिक धोखा-धड़ी के आरोप में स्पेशल एडीशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सी.बी.आई.) ए.पी., लखनऊ की कोर्ट में मु.अ. सं. 365/18 के अन्तर्गत 10 सितम्बर तथा इसके बाद 29 सितम्बर को तलब किया था। परन्तु दोनों में से कोई भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, इसलिए अब उन्हें तीसरी बार सम्मन जारी कर 6 अक्टूबर 2018 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिए गए है।

CMS : 6 अक्टूबर को पुनः कोर्ट में

विदित हो कि सुनील कुमार मेहरोत्रा ने साधना बेदी के खिलाफ आर्थिक धोखा-धड़ी के आरोप में 15 अप्रैल 2018 को ठाकुरगंज थाने में भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 420, 406, 504 एवं 506 के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी थी। इस एफ.आई.आर. में श्री मेहरोत्रा ने कहा है कि साधना बेदी ने अंधेरे में रखते हुए मुझसे एवं मेरे परिवार के सदस्यों से 17.50 लाख रूपये ऋण के रूप में विभिन्न तिथियों में इस झूठे आश्वासन पर लिये कि यह धनराशि सिटी मोन्टेसरी स्कूल के लिए है, जो कि सरासर झूठ निकला।

ये  भी पढ़ें – Sadhana Bedi : CMS की पूर्व-प्रधानाचार्या की कोर्ट में पेशी आज

साधना बेदी ने उक्त ऋण की रसीदें सिटी मोन्टेसरी स्कूल के लेटरपैड पर दी। इस प्रकार साधना बेदी ने झूठ के आधार पर धोखाधड़ी से श्री मेहरोत्रा से पैसा लिया। इस एफ.आई.आर. के आधार पर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट (जाँच रिपोर्ट) दायर की थी। कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए श्रीमती बेदी एवं उनके पति अमरजोत सिंह बेदी को 6 अक्टूबर को पुनः कोर्ट में पेश होने का तीसरी बार आदेश दिया है।

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