केरल में Hadiya और शफीन के कथित लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि वह पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड की तीन मेंबर्स की बेंच ने ये फैसला सुनाया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने हादिया और उसके पति शाफीन की शादी को सही करार दिया है।
- पिछले दिनों इस मामले को लेकर काफी हंगामा हुआ था।
- इस कथित हादिया लव जिहाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया।
- सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ रहने की अनुमति प्रदान कर दी है।
- सुप्रीम कोर्टने उनकी शादी को दोबारा बहाल कर दिया है।
Hadiya को सपने पूरे करने की दी आजादी
सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया। इसके साथ कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले पर कहा कि शादी को रद्द नहीं करना चाहिए था।
- कोर्ट ने कहा था कि एनआईए लव जिहाद केस में जांच जारी रख सकती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस शादी को वैध करार दिया।
- सुप्रीम कोर्ट ने हादिया को अपने सपने पूरे करने की पूरी आजादी दी है।
- एनआईए पुरुष और स्त्री की वैवाहिक स्थिति की जांच नहीं कर सकती।