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कातिलाना हमले के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज

वाराणसी। शराब पिलाने से मना करने पर घर में घुसकर चाकू से कातिलाना हमला करने के आरोपित की जमानत अर्जी कोर्ट ने निरस्त कर दी। विशेष न्यायाधीश सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत ने चेतगंज निवासी आकाश यादव उर्फ उज्जू को मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी रोहित मौर्या व वादी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, विनीत सिंह व मनीष राय ने जमानत का विरोध किया।

जानें क्या है मामला

अभियोजन पक्ष के अनुसार सराय गोवर्धन (चेतगंज) निवासी दुर्गा यादव ने 28 सितंबर 2020 को चेतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह 27 सितंबर को अपने दोस्तों के साथ घर में खाना खा रहा था। उसी दौरान पड़ोस में रहने वाले पट्टीदार भरत यादव का लड़का आकाश यादव उज्जू घर मे घुसकर शराब मांगने लगा। जिसपर उनलोगों ने उसे मना किया और समझा-बुझाकर वापस घर भेज दिया। इस बीच कुछ ही देर में आकाश अचानक बगल वाले छत पर आकर चाकू से उसके दोस्त दीपक पर कातिलाना हमला कर दिया।

यह देख जब उसने बीचबचाव किया तो उसपर भी चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसके बाएं हाथ का अंगूठा कट गया। साथ ही दाहिने पैर के घुटने पर भी चाकू के हमले से चोट आयी। इस दौरान मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। जिसपर उसने गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। इसबीच सूचना पर पहुंची पुलिस ने आकाश को चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया। अदालत में जमानत का विरोध करते हुए वादी के अधिवक्ताओ ने दलील दी कि आरोपित का कृत्य अत्यंत ही गंभीर है। मौके से ही पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही उसके कब्जे से रक्तरंजित चाकू भी बरामद किया गया था। ऐसे में घटना स्वतः प्रामाणित होती है। अदालत ने मामले की गंभीरता व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद आरोपित की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

रिपोर्ट-जमील अख्तर

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