आपके Permanent Account Number (PAN) को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक है. इनकम टैक्स विभाग ने हाल में इसकी मियाद बढ़ा दी थी. सभी PAN कार्डधारकों के लिए इन दोनों दस्तावेजों को लिंक करना महत्वपूर्ण है. पैन कार्ड होल्डर औनलाइन या एसएमएस के जरिए पैन से अपने आधार को लिंक करा सकते हैं.
31 दिसंबर के बाद क्या होगा
ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि 31 दिसंबर के बाद भी पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाने वालों के पैन नंबर का क्या होगा. इनकम टैक्स विभाग की माने तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ऐसे पैन नंबर को ‘अमान्य’ या ‘इस्तेमाल में नहीं’ घोषित कर सकती है, जिन्हें आधार से लिंक नहीं किया गया है. विभाग ने बोला है, ”आधार नंबर बताने में विफल रहने पर आदमी को आबंटित PAN को अमान्य माना जा सकता है.”
वित्त विधेयक के मुताबिक समयसीमा पूरी होने के बाद ऐसे पैन कार्ड को ”निष्क्रिय” घोषित कर देगा जो आधार से लिंक नहीं हैं. हालांकि, इस बात की भी आसार है कि बाद में भी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के बाद निष्क्रिय घोषित किये गए पैन कार्ड को फिर से सक्रिय कर दे. हालांकि, इस बात को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है, ऐसे में इन दोनों कार्ड्स को लिंक करना ही बेहतर विकल्प है.
पैन कार्ड को आधार से ऐसे कर सकते हैं लिंक
पैन को आयकर की ई-फाइलिंग पोर्टल या एसएमएस के जरिए आधार से लिंक कराया जा सकता है. वेबसाइट के जरिए पैन कार्ड को आधार से ऐसे कर सकते हैं लिंकः
1.https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर लॉग ऑन करें.
2. इसके Quick Links सेक्शन पर जाएं.
4. इसके बाद अपना PAN, Aadhar Number, Aadhar Card में दर्ज नाम प्रविष्ट करें. इसके बाद आप Captcha Code डालें व महत्वपूर्ण जानकारी डाल कर पैन को आधार कार्ड से लिंक करें.