सुप्रीम कोर्ट में आज कर्नाटक के राजनीतिक विवाद पर सुनवाई हुई। कांग्रेस और बीजेपी की तमाम दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल का आदेश पलटते हुए कहा की कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदुरप्पा कल शाम चार बजे तक अपना Majority बहुमत परीक्षण साबित करें।
राज्यपाल ने Majority साबित करने को दिए थे 15 दिन
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले राज्यपाल ने येदुरप्पा को Majority बहुमत साबित करने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस और जेडीएस की उस शिकायत पर सुनवाई की है, जिसमें ये कहा गया है कि बहुमत का आंकड़ा उनके पास होने के बावजूद राज्यपाल ने उन्हें न्योता नहीं दिया।
- सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस और बीजेपी की सभी दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया कि कर्नाटक में बीजेपी सरकार को कल शाम चार बजे कर बहुमत साबित करना होगा।
- कोर्ट ने कहा कि बहुमत परिक्षण के दौरान डीजीपी विधायकों को सुरक्षा मुहैया करवाएं।
दोनों पक्षों ने दिए अपने अपने दलील
कांग्रेस की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस-जेडीएस कल ही बहुमत साबित करने के लिए तैयार है। सिंघवी ने यह भी कहा कि अगर मुकुल रोहतगी विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं तो वह समर्थन की चिट्टी कोर्ट में दिखाएं।
- सिंघवी ने कहा है कि बहुमत परिक्षण के दौरान वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए।
वहीँ बीजेपी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, ”चुनाव से पहले कांग्रेस और जेडीएस में कोई गठबंधन नहीं था। इसलिए राज्यपाल वजुभाई वाला ने सबसे बड़े दल को बुलाया था।”