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दहेज़ उत्पीड़न में पति समेत तीन को मिली जमानत

वाराणसी। अपर सत्र न्यायाधीश (दशम) देवाशीष की अदालत ने दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को मारपीट कर गायब कर देने के मामले में आरोपित पति, सास व ससुर की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत ने आरोपित पति सूरज सिंह चंदेल, सास रीता देवी व ससुर विनोद सिंह चंदेल को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर 50-50 हजार रुपये के दो जमानतें व बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव व उनके सहयोगी बिनीत सिंह व पंकज तिवारी ने पक्ष रखा।

क्या है प्रकरण

अभियोजन पक्ष के अनुसार भभूआ बिहार निवासी भूपेश सिंह ने रामनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि उसकी बहन की शादी डोमरी निवासी सूरज सिंह के साथ 1 मई 2018 को हुईं थीं। शादी के बाद से ही सास-ससुर व पति दहेज में एसी की मांग को लेकर आये दिन मारपीट कर प्रताड़ित करते थें। इस संबंध में कई बार पंचायत भी हुई। इस बीच 2 अक्टूबर 2020 को रात लगभग 10:30 बजे जब वह अपनी बहन के ससुराल पहुंचा तो वहां उसकी बहन सीमा मौजूद नहीं थी। पूछताछ करने पर ससुराल वालों ने बताया कि तुम्हारी बहन घर छोड़कर कहीं चलीं गई है।

काफी खोजबीन के बाद भी बहन का कही पता नहीं चला। मुझे आशंका है कि ससुराल वालों ने बहन की हत्या कर उसका शव कहीं गायब कर दिया है। अदालत ने बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव ने दलील दी कि विवाहिता का किसी से प्रेम संबंध था। जिसका विरोध करने पर वह आये दिन विवाद करतीं थी। इस के चलते वह अपने प्रेमी के साथ ही कहीं भाग गयी है। इसकी जानकारी मायके वालों को देने पर उन्होंने फर्जी ढंग से आरोपित बना दिया है।

रिपोर्ट-जमील अख्तर

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