ट्रंप सरकार Trump government ने यहां की एक संघीय अदालत को अपने फैसले के बारे में बताया है कि जल्द ही अमेरिका में एच-4 वीजाधारकों को मिली काम करने की मंजूरी खत्म हो सकती है। इसके लिए उन्होंने तीन महीने की मियाद तय की है। बता दें कि अमेरिका में एच-1बी वीजा लेकर आए विदेशियों की पत्नी और 21 साल से कम उम्र के बच्चों को एच-4 वीजा जारी किया जाता है।
Trump government ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के
ट्रंप सरकार Trump government जिस वीजा को रद्द करने जा रही है वह वीजा पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान एच-4 वीजा धारकों को भी अमेरिका में नौकरी करने की इजाजत मिली थी। इसकी सबसे बड़ी लाभार्थी भारतीय महिलाएं हैं, इसलिए वर्क परमिट रद्द होने से वे ही सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। मई 2015 से मई 2017 के बीच अमेरिका के आव्रजन विभाग ने 1,26,853 एच-4 वीजा धारकों को वर्क परमिट जारी किया था। इनमें 93 फीसद भारतवंशी थे।
कोलंबिया के जिला कोर्ट में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) ने कहा कि वह एच-4 वीजा नीति में बदलाव की दिशा में ठोस और तेजी से काम कर रहा है। तीन महीने के भीतर ह्वाइट हाउस के ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट बजट (ओएमबी) को नए नियम की रूप रेखा सौंप दी जाएगी। तब तक विभाग ने कोर्ट को ’सेव जॉब्स यूएस ए’ समूह द्वारा दायर किए गए मुकदमे के फैसले को भी रोकने को कहा है।
यह समूह उन अमेरिकी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिनका दावा है कि एच-1बी और एच-4 वीजा की वजह से उन्हें नुकसान हुआ है।
उल्लेखनीय है कि ट्रंप सरकार एच-1बी वीजा की भी समीक्षा कर रही है। उसका कहना है कि, इसकी वजह से कंपनियां अमेरिकी लोगों को नौकरी देने से इन्कार कर रही हैं।