गया। कोविड 19 टीकाकरण अभियान में अधिकाधिक मानव संसाधन जुटा कर वैक्सीनेशन कार्य किया जायेगा। इसके लिए प्राइवेट वैक्सीनेटर व वेरिफायर की नियुक्ति की जायेगी। स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण अभियान के सफल संचालन के लिए ऑपरेशनल कॉस्ट के तहत बजटीय प्रावधानों एवं वित्तीय दिशा निर्देश के तहत राशि व्यय करने का निर्देश दिया है।
प्राइवेट वैक्सीनेटर को दिये जायेंगे 450 रुपये प्रति कार्य दिवस: स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव संजय कुमार सिंह द्वारा पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी तथा सिविल सर्जन को दिये गये निर्देश में कहा गया है कि लाभार्थियों के कोविड 19 टीकाकरण के लक्ष्य को देखते हुए टीकाकर्मी की कमी के कारण बाहर से टीकाकर्मी नियुक्त कर कोविड 19 टीकाकरण करेंगे। ताकि स्वास्थ्य संस्थान एवं अन्य स्तर पर संचालित नियमित टीकाकरण सहित अन्य कार्य प्रभावित न हो।
- प्रति कार्य दिवस प्राइवेट टीकाकर्मियों को किया जायेगा 450 रुपये का भुगतान
इसके लिए प्रति टीकाकर्मी जैसे एएनएम तथा जीएनएम की नियुक्ति कर 450 रुपये प्रति कार्य दिवस दिये जायेंगे। कोविड 19 टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर लाभार्थियों के पंजीकरण, सत्यापन एवं आंकड़ों के संधारण के लिए आवश्यकतानुसार बाहर से वेरिफायर नियुक्त किये जाने के लिए प्रतिदिन अधिकतम 451 रुपये का भुगतान किया जायेगा।
उत्प्ररेकों को भी 200 रुपये का किया जायेगा भुगतान: पत्र में कहा गया है कि कोविड 19 टीकाकरण के प्रति लाभार्थियों में जागरूकता उत्पन्न कर टीकाकरण कराने एवं छूटे हुए लाभार्थियों की सूची तैयार कर उनको आच्छादित कराने के लिए प्रति टीकाकरण सत्र एक उत्प्रेरक जिनमें आशा व आंगनबाड़ी शामिल हैं, उनको 200 रुपये दर से राशि का भुगतान किया जायेगा। आशा एवं आशा फैसिलिटेटर को इनसेंटिव राशि का भुगतान अश्विन पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।
लॉजिस्टिक्स कार्यों के लिए राशि का हुआ आवंटन:
कोविड 19 टीकाकरण कार्य के लिए शीत श्रृखंला गृह से वैक्सिन एवं अन्य लॉजिस्टिक्स को सत्र स्थल पर पहुंचाने तथा सत्र समाप्ति के बाद शेष बचे वैक्सिन वॉयल, लॉजिस्टिक्स एवं टीकाकरण जनित अपशिष्टों को वापस शीत श्रृखंला केंद्रों पर लाने के लिए प्रति टीकाकरण सत्र स्थल 90 रुपये की दर से राशि आवंटित है।।वहीं आइइसी के तहत पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स, प्रपत्र का मुद्रण, प्रदर्शन, एईएफआई किट, एनाफ्लैक्सिस किट, अन्य लॉजिस्टिक्स के लिए प्रति सत्र स्थल 100 रुपये की दर से राशि का आवंटन किया गया है। कोविड 19 टीकाकरण के प्रचार प्रसार, एईएफआई दल के आवागमन, सर्पोटिव सुपरविजन, आवश्यकतानुसार मोबाइल टीकाकरण दल आदि कार्यों के लिए प्रतिमाह की दर से वाहन भाड़ा पर लेकर प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक वाहन तथा जिला स्तर पर दो वाहन आगामी छह माह के लिए रखना है। इसके लिए तीस हजार रुपये प्रति माह प्रति वाहन का भुगतान करना है। कोविड 19 टीकाकरण के दौरान सामान्य व्यय जैसे फोटो कॉपी, स्टेशनरी, जिपर बैग, वॉयल ओपनर, कॉटन, वैक्सिन वायल पर तिथि एवं समय अंकित करने के लिए मार्कर पेन आदि के लिए तथा वैसे अन्य कार्य जो कोविड टीकाकरण के लिए आवश्यक हों जैसे जश्न-ए-टीका कार्यक्रम का आयोजन के लिए 50 रुपये प्रति सत्र स्थल की दर से राशि आवंटित है।